प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ (EPFO) केवल एक बचत खाता नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद सम्मान से जीने का सहारा है। लेकिन अक्सर करियर के शुरुआती सालों में या बार-बार नौकरी बदलने के दौरान लोग पीएफ खाते से पैसे निकाल लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम 'पेंशन' को लेकर होता है। क्या 10 साल की नौकरी से पहले पैसा निकालने पर आपकी पेंशन खत्म हो जाती है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) का बुनियादी अंतर
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके पीएफ खाते में पैसा कैसे जमा होता है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा आपके योगदान के रूप में EPF खाते में जाता है। नियोक्ता (Company) भी 12% का योगदान देती है, लेकिन यह हिस्सा दो भागों में बंट जाता है:
10 साल की सर्विस का जादुई आंकड़ा
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, मासिक पेंशन का हकदार बनने के लिए आपकी कुल सर्विस (सभी कंपनियों को मिलाकर) कम से कम 10 साल होनी चाहिए।
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यदि आप 10 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से पेंशन के पात्र बन जाते हैं।
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ऐसी स्थिति में आप 58 साल की उम्र के बाद आजीवन मासिक पेंशन पाने के हकदार होते हैं।
अगर 10 साल से पहले पैसा निकाला तो क्या होगा?
यहीं पर अधिकांश कर्मचारी गलती करते हैं। यदि आपकी सर्विस 6 महीने से अधिक और 10 साल से कम है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं:
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पैसा निकालना (Full Settlement): यदि आप फॉर्म 10C भरकर पेंशन का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तो आपकी वह 'सर्विस हिस्ट्री' शून्य (Zero) हो जाती है। इसका मतलब है कि भविष्य में जब आप नई नौकरी शुरू करेंगे, तो आपकी पेंशन की गणना फिर से पहले दिन से शुरू होगी। पुरानी सर्विस का कोई भी लाभ पेंशन निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा।
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स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) लेना: यदि आप पैसा नहीं निकालना चाहते, तो आप 'स्कीम सर्टिफिकेट' ले सकते हैं। यह सर्टिफिकेट आपकी सर्विस के वर्षों को सुरक्षित रखता है। जब आप अगली नौकरी शुरू करेंगे, तो यह समय नई सर्विस में जुड़ जाएगा, जिससे 10 साल का कोटा पूरा करना आसान हो जाएगा।
फॉर्म 10C और 10D: कब किसका करें उपयोग?
निकासी के समय फॉर्म का सही चुनाव आपके भविष्य को सुरक्षित करता है:
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फॉर्म 10C (10 साल से कम सर्विस): इसका उपयोग पेंशन फंड को एकमुश्त (Lumpsum) निकालने के लिए किया जाता है। यदि आप इसे निकालते हैं, तो पेंशन का दावा खत्म हो जाता है।
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फॉर्म 10D (10 साल से अधिक सर्विस): यह फॉर्म रिटायरमेंट (58 वर्ष) के बाद मासिक पेंशन शुरू करने के लिए भरा जाता है। याद रखें, 10 साल की सर्विस के बाद आप पेंशन का पैसा एकमुश्त नहीं निकाल सकते।
निष्कर्ष: क्या है सही कदम?
एक्सपर्ट्स की सलाह है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, पेंशन फंड (EPS) का पैसा न निकालें। यदि आप नौकरी बदल रहे हैं, तो अपने यूएएन (UAN) को पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करें। इससे आपकी सर्विस की अवधि जुड़ती रहेगी और आप आसानी से 10 साल का कार्यकाल पूरा कर भविष्य में मासिक पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। पीएफ निकालना आज की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन पेंशन सर्टिफिकेट आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करता है