केंद्र सरकार ने पिछले सोमवार को पैन 2.0 की घोषणा की, जिसे मुख्य रूप से देश में पैन के दुरुपयोग, डुप्लिकेट पैन कार्ड के उपयोग को रोकने के लिए पेश किया जा रहा है। ऐसे में पैन कार्ड यूजर्स को भविष्य में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बता दें कि पैन 2.0 से किसी भी पैन कार्ड धारक को अपना कार्ड नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपके पास डुप्लीकेट कार्ड है तो उसे तुरंत सरेंडर कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने काफी पहले ही साफ कर दिया था कि वह डुप्लीकेट पैन कार्ड से छुटकारा पाना चाहती है। आइए जानते हैं इसके बारे में.
डुप्लिकेट पैन कार्ड पहचान
सरकार ने कहा कि PAN 2.0 से डुप्लीकेट कार्ड को ट्रैक करना और हटाना आसान हो जाएगा. सरकार ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है।