ताजा खबर
Bisalpur Dam : जयपुर को आज मिली सबसे बड़ी खुशखबरी! बीसलपुर बांध में पानी भरने का आज तक का रिकॉर्ड टूट...   ||    अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : अदालत आबकारी नीति मामले में सीबीआई के खिलाफ दिल्ली के मुख...   ||    सीपीएल 2024: तेजतर्रार निकोलस पूरन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड!   ||    Bengal Bandh Today Live News: बीजेपी का 12 घंटे के लिए बंगाल बंद; सरकारी कर्मचारियों को ममता का निर्...   ||    Janmashtami Vrat Katha: वीडियो में देखें भगवान विष्णु ने आधी रात में क्यों लिया कृष्णावतार, जानें जन...   ||    इस महाराजा ने 50,000 रुपए में खरीदी थी विदेशी बीवी, लेकिन शादी में आई ये अड़चन, यहां पढ़े अजब प्रेम ...   ||    Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के इस शहर में आज इतना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, आपके यहां क्या ...   ||    पूर्व PM इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडेय का निधन, जानिए अनसुना कि...   ||    कोलकाता रेप-मर्डर केस-11 दिन बाद AIIMS डॉक्टरों की हड़ताल खत्म:CJI ने कहा था काम पर लौट आएं, राज्य सर...   ||    क्या जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? राहुल गांधी के दौ...   ||   

सुप्रीम कोर्ट करेगा CAA पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Friday, March 15, 2024

मुंबई, 15 मार्च, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसे 19 मार्च को लिस्ट किया है। CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं में से 4 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका लगाने वालों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम के कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया, असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आवेदन दायर किए हैं। आपको बता दे, केंद्र सरकार ने CAA लागू होने का नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

तो वहीं, सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से पेश हुए सिब्बल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। उस समय कोई नियम नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। सिब्बल ने कहा, अब सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कानून लागू करने अधिसूचना जारी कर दी है। यदि प्रवासियों को नागरिकता दी जाती है तो इसे पलटना असंभव होगा। इसलिए अंतरिम आवेदन पर जल्द सुनवाई की जा सकती है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाओं की लिस्टिंग पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन याचिका लगाने वाले प्रवासियों को नागरिकता देने पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। दलीलें सुनने के बाद CJI चंद्रचूड़ ने कहा, हम इस पर 19 मार्च को सुनवाई करेंगे। साथ ही 190 पुरानी याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। सभी पक्षों के पॉइंट अलग हैं। आपके पास कुछ वकील भी होने चाहिए, ताकि कोई ओवरलैपिंग न हो। हम किसी को भी अपना पक्ष रखने से नहीं रोक सकते।


भोपाल और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. Bhopalvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.