ताजा खबर
Bisalpur Dam : जयपुर को आज मिली सबसे बड़ी खुशखबरी! बीसलपुर बांध में पानी भरने का आज तक का रिकॉर्ड टूट...   ||    अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : अदालत आबकारी नीति मामले में सीबीआई के खिलाफ दिल्ली के मुख...   ||    सीपीएल 2024: तेजतर्रार निकोलस पूरन ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड!   ||    Bengal Bandh Today Live News: बीजेपी का 12 घंटे के लिए बंगाल बंद; सरकारी कर्मचारियों को ममता का निर्...   ||    Janmashtami Vrat Katha: वीडियो में देखें भगवान विष्णु ने आधी रात में क्यों लिया कृष्णावतार, जानें जन...   ||    इस महाराजा ने 50,000 रुपए में खरीदी थी विदेशी बीवी, लेकिन शादी में आई ये अड़चन, यहां पढ़े अजब प्रेम ...   ||    Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के इस शहर में आज इतना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, आपके यहां क्या ...   ||    पूर्व PM इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक करने वाले भोलानाथ पांडेय का निधन, जानिए अनसुना कि...   ||    कोलकाता रेप-मर्डर केस-11 दिन बाद AIIMS डॉक्टरों की हड़ताल खत्म:CJI ने कहा था काम पर लौट आएं, राज्य सर...   ||    क्या जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? राहुल गांधी के दौ...   ||   

रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा को 10 गुना बढ़ाया, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Thursday, September 21, 2023

मुंबई, 21 सितम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजा को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन को 50 हजार रुपए की जगह 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। गंभीर घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। रेलवे ने कहा कि अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। ये नियम 18 सितंबर से लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।

वहीं, सर्कुलर के मुताबिक, रेलवे की गलती की वजह से अगर किसी का रेलवे गेट पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी मुआवजा पाने के लिए मान्य होगा। हालांकि, रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से किसी की मौत होती है तो सहायता राशि नहीं दी जाएगी। रेलवे ने कहा कि अगर कोई घायल अस्पताल में तीस दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देगी। मरीज कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है, उस आधार पर प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपए का खर्च मिलेगा। यह पैसा भर्ती होने के 10 दिन का समय पूरा होने पर या फिर डिस्चार्ज होने के बाद दिए जाएंगे। आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी तरह की हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाएंगे। 


भोपाल और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. Bhopalvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.