मुंबई, 04 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका लगाई गई। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह याचिका लगाई है। बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा-राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब-पसमांदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। यह नया कानून इस समस्या को दूर करेगा।
वहीं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। संशोधित बिल में हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट और अब के ड्राफ्ट को देखें तो कई चेंज हमने किए हैं। यह चेंज सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत होता है, वही सरकार बनाता है। साथ ही, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे यह सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे...मुझे पता नहीं। अंबानी-अडाणी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृहमंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज ईश्यू न बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है। संविधान के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वक्फ की एक इंच भी जमीन नहीं है। अनुराग या तो इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें। विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब इसमें खामिया हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये हर वक्त ठीक नहीं। ये दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। इन्हें ध्यान में रखने की जगह आपने माइनॉरिटीज के हकों को छीनने की कोशिश की है।
वहीं, राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जेपी नड्डा ने कहा कि, हमें उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगा। 2013 में उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी, तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक यह नहीं कि हम आपकी ही बात मानें। वाद-विवाद तर्क पर होगा। साथ ही, शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बिल के खिलाफ में कहा कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होने लगी। आप लोग उनको चोर बोलते हो, बोलते हो की मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। 40 हजार कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस नहीं मिली और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। सरकार को उस जमीन की चिंता करनी चाहिए।