मुंबई, 29 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट की एसीबी अदालत ने 2018 के चर्चित बिटकॉइन लूट और अपहरण मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल, पूर्व पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल समेत कुल 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। यह मामला तब सामने आया था जब सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया कि अमरेली जिले के पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के बहाने उन्हें अज्ञात जगह ले जाकर बंधक बना लिया। इसके बाद दबाव डालकर उनके 12 करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। इस साजिश में भाजपा विधायक नलिन कोटडिया की भी संलिप्तता पाई गई थी।
जांच के दौरान शैलेश भट्ट ने अपने ही साथी किरीट पलाडिया पर भी पुलिस के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया था। बाद में CID जांच में यह सच साबित हुआ कि इस पूरे खेल की योजना किरीट पलाडिया ने ही बनाई थी। गुजरात सरकार ने इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच अहमदाबाद CID को सौंपी थी। उसी दौरान अमरेली के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में भाजपा विधायक नलिन कोटडिया की भूमिका सामने आने के बाद वे फरार हो गए थे और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। सितंबर 2018 में कोटडिया महाराष्ट्र के धुले से पकड़े गए थे, जहां वे अपने एक परिचित के घर में छिपे हुए थे। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने सभी 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।